MP NEWS - गुना के जिला शिक्षा अधिकारी RTI ACT के दोषी, 75000 जुर्माना, कार्रवाई की अनुशंसा

Bhopal Samachar
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मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत गुना के जिला शिक्षा अधिकारी (District Education Officer, Guna) चंद्रशेखर सिसोदिया को राज्य सूचना आयोग भोपाल के आयुक्त श्री राहुल सिंह द्वारा चार मामलों में सूचना का अधिकार अधिनियम का दोषी घोषित किया गया है। इनमें से तीन मामलों में 25-25 टोटल 75000 का जुर्माना और चौथे मामले में अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की है। 

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग की अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही 

सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने गुना के जिला शिक्षा अधिकारी (District Education Officer, Guna) चंद्रशेखर सिसोदिया के विरुद्ध के तीन मामलों में कुल ₹75000 का जुर्माना और एक मामले में उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए है। शिक्षा विभाग में किसी भी एक अधिकारी के विरुद्ध इतने बड़े जुर्माने की यह अब तक की राज्य सूचना आयोग की सबसे बड़ी कार्रवाई हैं। 

इस जानकारी को लेकर हुआ विवाद

RTI आवेदक गोपाल मिश्रा ने अपनी पत्नी सीमा शर्मा, जन शिक्षा केंद्र प्रभारी गुना के विरुद्ध की गई विभागीय कार्रवाई से संबंधित दस्तावेज लेने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत चार मांग पत्र आवेदन प्रस्तुत किए थे। साथ ही गोपाल ने सीमा शर्मा की और से सहमति पत्र भी दिया था कि उनसे संबंधित जानकारी RTI में देने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। शालाओं की मॉनिटरिंग में हुई लापरवाही के लिए सीमा शर्मा सहित कुल 24 अधिकारियों के विरुद्ध 2019 में विभागीय कार्रवाई के लिए कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था। सीमा शर्मा का कहना था कि बाकी 23 के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई सिर्फ उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। इसलिए उन्होंने अपने और अन्य 23 लोगों को जारी कारण बताओं नोटिस की कार्रवाई की जानकारी RTI में मांगी साथ ही उन्होंने जो शालाएं आवंटित की गई थी उसकी सूची भी मांगी। क्युकि इन्हीं आवंटित शालाओं में लापरवाही के लिए इन अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की गई थी। 

MP NEWS - जिला शिक्षा अधिकारी ने जानकारी देने से इंकार क्यों किया

इन सभी RTI आवेदनों पर जिला शिक्षा केंद्र के प्रभारी रहे चंद्रशेखर सिसोदिया ने सीमा शर्मा को सिर्फ उनके विरुद्ध जारी कारण बताओं नोटिस की कॉपी दी लेकिन उनके विरुद्ध ऑफिस में की गई कार्रवाई की जानकारी नहीं दी। वही शालाओं के आवंटन की सूची से लेकर बाकी सारी जानकारी उन्होंने रोक दी। सिसोदिया ने  तृतीय पक्ष की जानकारी को आधार बनाया कि ये तीसरे पक्ष की व्यक्तिगत जानकारी है इसलिए नहीं दिया सकती है। 

RTI ACT NEWS - CEO के आदेश के बाद भी DEO ने जानकारी नहीं दी

चंद्रशेखर सिसोदिया से जानकारी नहीं मिलने पर गोपाल मिश्रा ने प्रथम अपील जिला पंचायत CEO विशाल सिंह के समक्ष लगाई। विशाल सिंह ने इन मामलों में सुनवाई करते हुए चंद्रशेखर सिसोदिया को 7 दिन के भीतर जानकारी को गोपाल मिश्रा को उपलब्ध करने के निर्देश जारी किए। लेकिन इसके बावजूद चंद्रशेखर सिसोदिया ने जानकारी नहीं दी। प्रथम अपील में भी निराशा हाथ लगने पर गोपाल मिश्रा ने राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील दायर की। 

CEO ने अधिकारी के गलत कार्रवाई का खुलासा 

सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने इस प्रकरण में सुनवाई करते हुए तत्काल जानकारी देने के आदेश जारी किए साथ ही चंद्रशेखर सिसोदिया के विरुद्ध सभी प्रकरणों में ₹25000 जुर्माना और विभागीय कार्रवाई के लिए कारण बताओं नोटिस जारी किया। राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह के समक्ष चली सुनवाई में चंद्रशेखर सिसोदिया और उनके वरिष्ठ अधिकारी विशाल सिंह भी उपस्थित हुए। सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई कि चंद्रशेखर सिसोदिया ने अपने वरिष्ठ अधिकारी जिला पंचायत सीईओ विशाल सिंह के लगातार जानकारी देने के आदेशों की अवहेलना की गयी। 

आयुक्त श्री सिंह ने कहा कि RTI में एक बार जानकारी नहीं देना भूल वश एक गलत निर्णय हो सकता है लेकिन वरिष्ठ अधिकारी के आदेश के बाद भी जानकारी नहीं देना यह स्थापित करता है की जानकारी को RTI आवेदक को जानकारी से जानबूझकर वंचित रखने की नीयत से जानकारी नहीं दी गई है। सुनवाई के दौरान दौरान विशाल सिंह ने भी यह माना कि जिला शिक्षा अधिकारी ने उनके आदेश के बाद भी जानकारी नहीं दे कर गलत कार्य किया है उन्हें पहले ही RTI आवेदन में जानकारी दे देनी चाहिए थी। 

तीसरे पक्ष का आधार पर कौन सी जानकारी रोक सकते हैं - सूचना आयुक्त राहुल सिंह

राहुल सिंह ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए कहा कि RTI आवेदन में जो जानकारी मांगी गई थी वह सीधे तौर पर RTI आवेदक से जुड़ी हुई थी इसमें तीसरे पक्ष का आधार नहीं बनता है। सिंह में कहा कि तीसरे पक्ष के आधार बनाने के लिए RTI कानून में जो विधिक व्यवस्था है उसका भी पालन सिसोदिया ने नहीं किया। 
सिंह ने स्पष्ट किया कि RTI आवेदक से इतर यह जानकारी मानवाधिकार और न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत के तहत पीड़ित सीमा शर्मा को स्वतः उपलब्ध होनी चाहिए थी। इसके लिए RTI दायर करने की भी जरूरत नहीं थी। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 के तहत पीड़ित प्रभावित पक्ष को संबंधित जानकारी स्वतः उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। 

सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने यह भी कहा कि विभागीय इंक्वारी की व्यवस्था में संबंधित जानकारी जिस अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है उसको उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। 

DEO GUNA चंद्रशेखर सिसोदिया के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा

चंद्रशेखर सिसोदिया के विरुद्ध चारों प्रकरण में कुल जुर्माने की राशि ज्यादा होने के चलते राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने सिसोदिया को जुर्माने की राशि कम करने के लिए अनुरोध पत्र पेश करने का अवसर दिया था। इसके बावजूद चंद्रशेखर सिसोदिया द्वारा आयोग के समक्ष कोई अनुरोध पत्र नहीं दिया गया। जिसके चलते सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने तीन प्रकरणों में 25-25 हजार कुल ₹75000 का जुर्माना श्री सिसोदिया के ऊपर लगा दिया और वही चौथे प्रकरण में लगातार आरटीआई आवेदनों में जानकारी को नहीं देने के लिए सिसोदिया के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के लिए राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक को अनुशंसा की गई है। 

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