MP ओबीसी आरक्षण NEWS- इंदौर हाई कोर्ट के सभी मामले जबलपुर ट्रांसफर, अंतरिम राहत को चुनौती

अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ के समक्ष ओबीसी आरक्षण को चुनौती देने वाली दर्जनों नई याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं तथा इंदौर हाईकोर्ट के समक्ष शासन की ओर से समुचित पक्ष नहीं रखे जाने के कारण कई याचिकाओं में स्टे आर्डर जारी हो गए हैं। 

समस्त अंतरिम आदेश निरस्त करने हेतु आवेदन दाखिल 

जबकि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर स्थित मुख्य पीठ दिनांक 1 सितंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शी निर्णय के आधार पर स्पष्ट कर चुकी है कि कानून की वैधानिकता डिसाइड किए बिना मौजूदा कानून के विरुद्ध किसी भी प्रकार का अंतरिम आदेश जारी नहीं किया जा सकता। अधिवक्ता श्री ठाकुर ने बताया कि आज दिनांक 1 अगस्त 2023 को इंदौर हाई कोर्ट में ओबीसी के 5 प्रकरणों की सुनवाई जस्टिस श्री विवेक रूसिया तथा जस्टिस श्री वर्मा की खंडपीठ में नियत थी, उक्त याचिकाओं में ओबीसी अभ्यर्थियों द्वारा हस्तक्षेप याचिका दाखिल करके 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाने वाले समस्त अंतरिम आदेश निरस्त करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया है। 

याचिकाओं की सुनवाई के दौरान विशेष अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं श्री विनायक प्रसाद शाह ने न्यायालय को बताया कि हाई कोर्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट दिशा निर्देश के बावजूद भी अंतरिम आदेश पारित किए जा रहे हैं, तथा हाईकोर्ट स्वयं अपने आदेश दिनांक 1 सितंबर 2021 का पालन नहीं कर रहा है। अधिवक्ताओं ने न्यायालय में तर्क दिए कि एक कानून की वैधानिकता को चुनौती देने वाली समस्त याचिकाओं की सुनवाई करने हेतु जबलपुर स्थित मुख्य पीठ को नामांकित किया गया है। इसके बावजूद इंदौर हाई कोर्ट द्वारा उक्त प्रशासनिक आदेश को नजरअंदाज करके सुनवाई की जा रही है। 

उपरोक्त तर्कों से सहमत होते हुए हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने ओबीसी आरक्षण से संबंधित सभी मामलों को जबलपुर स्थित मुख्य पीठ के लिए ट्रांसफर करने के आदेश जारी कर दिए। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता श्री संजय वर्मा भी उपस्थित थे।  

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