चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का हर वर्ष ट्रांसफर अनुचित, जबलपुर हाईकोर्ट ने कहा - MP NEWS

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श्री पंकज जयसवाल, ड्राइवर ग्रेड 2 के पद पर, NHDC लिमिटेड, मानव संसाधन जिसका कार्यालय श्यामला हिल्स भोपाल में स्थित है, उसके स्थानीय प्रोजेक्ट, ओंकारेश्वर प्रोजेक्ट, सिद्धवरकूट जिला खंडवा में ड्राइवर के पद पर कार्यरत हैं।

श्री जैसवाल का ट्रांसफर दिनांक 01/5/23 को ओंकारेश्वर प्रोजेक्ट, सिद्धवरकुट जिला खंडवा से इंदिरा सागर प्रोजेक्ट, नर्मदा नगर जिला खंडवा कर दिया गया था। श्री जैसवाल द्वारा उनके ट्रांसफर को हाई कोर्ट जबलपुर में चुनौती दी गई थी। उनकी ओर से अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी उच्च न्यायालय जबलपुर ने पैरवी के दौरान कोर्ट को बताया कि श्री जैसवाल का ट्रांसफर दिनांक 21/6/21, को ओंकारेश्वर प्रोजेक्ट, सिद्धवरकुट जिला खंडवा से इंदिरा सागर प्रोजेक्ट, नर्मदा नगर जिला खंडवा कर दिया गया था। उनके द्वारा ट्रांसफर आदेश का पालन किया गया था।

तत्पश्चात, दिनांक 08/4/22 को उनका ट्रांसफर इंदिरा सागर प्रोजेक्ट, नर्मदा नगर, खंडवा से ओंकारेश्वर प्रोजेक्ट, सिद्धवरकूट जिला खंडवा कर दिया गया था। तीन वर्ष के भीतर क्लास फोर कर्मचारी के तीन ट्रांसफर, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर की श्रेणी में आते हैं।

सुनवाई के बाद, उच्च न्यायालय जबलपुर ने ट्रांसफर को स्टे करते हुए, निर्देश जारी किए हैं कि श्री पंकज जैसवाल के प्रकरण के निराकरण उच्च अधिकारी करेंगे, उस अवधि में श्री जैसवाल, वर्तमान स्थल, ओंकारेश्वर प्रोजेक्ट, सिद्धवरकूट जिला खंडवा में कार्य करते रहेंगे।
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