CM HELPLINE मामले में हाईकोर्ट ने नरसिंहपुर एसपी को तलब किया - MP NEWS

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, जबलपुर ने सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायत को वापस करवाने के लिए पुलिस की शक्तियों के दुरुपयोग मामले में एसपी नरसिंहपुर को तलब कर लिया है। दिनांक 26 जून को पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर को उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर बताना होगा कि उन्होंने दोषी पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है। 

MP NEWS- नरसिंहपुर के अभिषेक राय की याचिका पर कार्यवाही

उल्‍लेखनीय है कि याचिकाकर्ता नरसिंहपुर निवासी अभिषेक राय ने बताया कि उसने राधेश्याम एवं राकेश के खिलाफ कलेक्टर को शिकायत की थी। इसमें बताया था कि दोनों ने आवास योजना के तहत नियम विरुद्ध लाभ प्राप्त कर लिया है। शिकायत सही पाए जाने पर सीईओ जिला पंचायत द्वारा दोनों के खिलाफ रिकवरी निकाल दी गई थी। इसी मामले में उसने सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की थी। 

शिकायत पर FIR के बहाने बुलाया और गिरफ्तार कर लिया

अभिषेक राय ने अपनी याचिका में बताया कि उसने स्थानीय पुलिस थाने में एक शिकायत भी की थी। कुछ दिनों बाद पुलिस थाने से फोन आया कि शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की जानी है। जब वह थाना पहुंचा तो उसकी शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की गई और उसकी कॉपी भी दी गई परंतु इसके तुरंत बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसे बताया कि उसके खिलाफ 2 मामले दर्ज हैं। 

पुलिस रिकॉर्ड में जब तुम मोबाइल से डाटा डिलीट कर दिया

अभिषेक राय ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि तत्कालीन थाना प्रभारी श्री अमित कुमार डांगी ने गिरफ्तारी के समय उसका मोबाइल फोन जप्त कर लिया था। उसके जप्त किए गए मोबाइल फोन से सीएम हेल्पलाइन में फोन करके की गई शिकायत को बंद करवा दिया और मोबाइल फोन में मौजूद शिकायतों का डाटा एवं अन्य साक्ष्य डिलीट कर दिए। 

हाईकोर्ट में पुलिस विभाग की ओर से बताया गया था कि इस मामले में आरोपी इंस्पेक्टर श्री अमित कुमार डांगी और एक अन्य आरक्षक के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई और उनके खिलाफ विभागीय जांच की जा रही है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री विशाल बघेल एवं दीपक तिवारी ने इस पर आपत्ति जताते हुए बताया कि निलंबन की कार्रवाई केवल हाईकोर्ट में जवाब प्रस्तुत करने के लिए औपचारिक तौर पर की गई थी। 2 हफ्ते बाद बाहर कर दिया गया। इसी मामले में अब हाईकोर्ट ने पुलिस अधीक्षक व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के आदेश दिए हैं। 

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