भोपाल। मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा सभी नगर निगम एवं नगर पालिकाओं को आदेशित किया गया है कि वह अपने क्षेत्र में सभी बड़े भवनों एवं अंडर कंस्ट्रक्शन निर्माणों की जांच करें। पता लगाएं कि बिल्डिंग परमिशन के हिसाब से कंस्ट्रक्शन किया गया है या नहीं। यदि नियम विरुद्ध कंस्ट्रक्शन हुआ है तो कार्रवाई करें।
मध्यप्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956, नगरपालिका अधिनियम 1961
प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री नीरज मंडलोई ने सभी नगरीय निकायों को निर्देशित किया है कि शहरी क्षेत्र में 5000 वर्गफीट से अधिक सभी निर्माणाधीन / निर्मित भवनों की भवन अनुज्ञा का शत-प्रतिशत अनिवार्यतः निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि यह निर्माण कार्य नगरीय निकायों द्वारा प्रदत्त भवन अनुज्ञा के अनुसार ही हुआ है। अगर निर्माण कार्य बिना अनुमति अथवा अनुमति के विरूद्ध किया गया है, तो मध्यप्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 / मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाये।
उन्होंने कहा कि जो प्रकरण कम्पाउंडिंग योग्य हैं, उनकी नियमानुसार कम्पाउंडिंग की जाये तथा जो प्रकरण कम्पाउंडिंग योग्य नहीं हैं, उन पर नियमानुसार अवैध निर्माण हटाने की कार्यवाही करें। ✔ इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें एवं यहां क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल पर कुछ स्पेशल भी होता है। यहां क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।