सस्ती धर्मशाला, महंगे अस्पताल, वेयर हाउस में अनाज और मसालों पर भी GST लागू

नई दिल्ली।
भारत में GST लागू करते समय जनसेवा और चीजों को कर के दायरे से मुक्त रखा गया था। अब उन पर GST निर्धारित किया जा रहा है। सस्ती धर्मशाला, महंगे अस्पताल और वेयरहाउस में अनाज, मसाले एवं ड्राई फ्रूट्स पर GST की दर घोषित कर दी गई है। 

- हॉस्पिटल द्वारा 5000 रुपए प्रतिदिन से अधिक का रूम उपलब्ध कराया जाता है तो उस पर 5% की दर से जीएसटी देय होगा। इसमें आईसीयू, आईसीसीयू, एनआईसीयू, के रूम पर छूट लागू रहेगी।
- वर्तमान में होटल के कमरे का डिक्लेयर्ड टैरिफ रेट 1000 रुपए से कम होने पर जीएसटी नहीं लगता था, लेकिन अब ऐसे कमरे पर भी 12% की दर से जीएसटी लगेगा।
- अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, बागडोगरा से उड़ने वाली फ्लाइट जो अब तक कर मुक्त थी, उसमें अब केवल इकोनॉमी क्लास पर ही जीएसटी से छूट प्राप्त होगी और बिजनेस क्लास में सफर करने पर 18% की दर से जीएसटी लगेगा।

- वेयर हाउस में ड्रायफ्रूट्स, मसाले, खोपरा, गुड़, कॉटन, जूट, तम्बाकू, तेन्दूपत्ता, चाय, कॉफी इत्यादि के स्टोरेज की सेवाएं अब तक करमुक्त थीं, उन्हें अब कर के दायरे में लाया गया है और ऐसी सेवाओं पर अब 12% की दर से जीएसटी लगेगा।
- कृषि उपज के स्टोरेज किए जाने पर वेयर हाउस के फ्यूमीगेशन की सेवा पर कर से छूट प्रदान थी। अब ऐसी सेवाओं पर 18% की दर से जीएसटी लगेगा।
- कार्ड ब्लड बैंक द्वारा स्टेमसेल को सुरक्षित रखने की सेवाएं करमुक्त थीं, जिन्हें अब करयोग्य कर दिया गया है।
जीएसटी नेटवर्क द्वारा सरकार को दी जाने वाली सेवाएं करमुक्त थीं, जिन्हें अब करयोग्य कर दिया है। एफएसएसएआई द्वारा फूड बिजनेस ऑपरेटर को दी जाने वाली डीक्यूएन सेवाएं भी करयोग्य श्रेणी में रहेंगी। 

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