JABALPUR नगर निगम चुनाव हेतु वार्ड आरक्षण लिस्ट - ward reservation list

जबलपुर।
मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई। नगर निगम जबलपुर में ओबीसी की एक सीट आबादी की तुलना में अधिक रिजर्व हुई। अब वार्ड नंबर 51 रविंद्र नाथ टैगोर ओबीसी हो गई। शहर के सभी 79 वार्डों में 21 वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित हो गई हैं। इसी के साथ जिला पंचायत के सभी 17 वार्डों, जनपद पंचायत अध्यक्षों के पदों की तस्वीर भी साफ हो चुकी है।

नगर निगम जबलपुर में अभी OBC आरक्षण 25 प्रतिशत के हिसाब से 20 सीट पर मिला था। जबकि आबादी के मुताबिक जिले में ओबीसी की संख्या 26.58 प्रतिशत है। इस कारण एक सीट बढ़ाई गई। उप जिला निर्वाचन अधिकारी नम: शिवाय अरजरिया के मुताबिक निर्देशों अनुसार एससी-एसटी के प्रकरण व महिला आरक्षण में कोई परिवर्तन नहीं होना था। जहां आबादी के अनुसार ओबीसी के पद घट या बढ़ रहे हैं, वहां आरक्षण होना था।

जबलपुर में एससी के 11, एसटी के 4, ओबीसी के 20 और सामान्य महिला 22 व सामान्य 22 सीटों का आरक्षण किया गया था। एक सीट ओबीसी का बढ़ाया जाना था, जो सामान्य से लिया गया। सामान्य के 22 वार्डों में 9 वार्ड पिछली बार ओबीसी के लिए आरक्षित थी। इस कारण 13 वार्डों से ही एक वार्ड का चयन किया गया। मानस भवन में अधिकारियों और सामान्य लोगों की मौजूदगी में वार्ड नंबर 8, 11, 16, 32, 34, 35, 39, 40, 42, 51, 55, 56, 73 की पर्ची डाली गई। लॉटरी सिस्टम से एक पर्ची निकलवाई गई, तो वार्ड क्रमांक 51 रविंद्र नाथ टैगोर ओबीसी में आरक्षित हुआ।

SC अनारक्षित- वार्ड नंबर 44, 52, 78, 62, 63
SC महिला- वार्ड नंबर 9, 29, 48, 53, 58, 66
ST अनारक्षित-वार्ड नंबर 64 व 77
ST महिला-वार्ड नंबर 70 व 75
OBC अनारक्षित-51, 38, 74, 5, 2, 54, 37, 28, 3, 59, 65
OBC महिला- वार्ड नंबर 1, 57, 67, 27, 10, 71, 17, 20, 36 व 24
GEN.-18, 23, 26, 43, 45, 46, 47, 49, 61, 8, 11, 16, 32, 34, 35, 39, 40, 42, 55, 56, 56 व 73
GEN.महिला-13, 14, 19, 21, 30, 33, 50, 60, 69, 72, 76, 4, 6, 7, 12, 15, 22, 25, 31, 41, 68 व 79

निकाय चुनाव की इस पूरी प्रक्रिया पर कांग्रेस की ओर से सवाल उठाए गए। टीकाराम कोष्टा, सतेंद्र ज्योतिषी ने आरक्षण प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उप जिला निर्वाचन अधिकारी नम: शिवाय अरजरिया को ज्ञापन साैंपकर आरक्षण से पूर्व राजनीतिक दलों को पूरी प्रक्रिया की जानकारी से अवगत नहीं कराने की चूक की ओर अवगत कराया। बोले कि रजिस्टर्ड दल को पहले से ही आरक्षण की प्रक्रिया की जानकारी देने का प्रावधान है। जबलपुर की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया JABALPUR NEWS पर क्लिक करें.

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