ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने शिवपुरी जिले के हेड कांस्टेबल शिव कुमार श्रीवास्तव के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। दहेज एक्ट के एक मामले में बहस के दौरान पता चला कि हेड कांस्टेबल ने ऐसे थाने का दस्तावेज बनाकर महिला को दिया जो अस्तित्व में ही नहीं है।
हाईकोर्ट में शिवपुरी के सूर्यकांत भार्गव ने जमानत याचिका दाखिल की थी। उसके खिलाफ शिवपुरी शहर के सिटी कोतवाली थाने में दहेज एक्ट एवं आईपीसी की धारा 377 के तहत मामला दर्ज है। जो उसकी पत्नी की शिकायत पर दर्ज किया गया है। जमानत याचिका में सूर्यकांत भार्गव की तरफ से बताया गया कि उसकी पत्नी ने महिला थाने में अपनी शिकायत की पावती प्रस्तुत की है जबकि आवक जावक रजिस्टर में उसकी एंट्री ही नहीं है।
हाईकोर्ट ने एसपी शिवपुरी को मामले की जांच करने के आदेश दिए। जांच में पता चला कि जिस तारीख में महिला थाने में आवेदन देना बताया गया है, उस तारीख में शिवपुरी में महिला थाना ही नहीं था। महिला के आवेदन पर हेड कांस्टेबल शिव कुमार श्रीवास्तव के हस्ताक्षर हैं और वह महिला थाना तो दूर की बात महिला सेल में भी पदस्थ नहीं थे।
इस प्रकार स्पष्ट हुआ कि प्रधान आरक्षक शिवकुमार श्रीवास्तव ने पद का दुरुपयोग करते हुए फर्जी शासकीय दस्तावेज बनाया। पुलिस अधीक्षक शिवपुरी ने उसे सस्पेंड कर दिया है। हाई कोर्ट ने उसके खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए और कोर्ट में फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने वाली सूर्यकांत भार्गव की पत्नी पर ₹20000 का जुर्माना लगाया। ग्वालियर की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया GWALIOR NEWS पर क्लिक करें.