नगर पालिका, पंचायतों इत्यादि की बैठकें, निविदाएं एवं नीलामी प्रक्रिया प्रतिबंधित | ELECTION NEWS

Bhopal Samachar
भोपाल। लोकसभा निर्वाचन 2019 के अन्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने के पश्चात नगर पालिकाओ, पंचायतो एवं अन्य स्थानीय निकार्यो द्वारा की जाने वाली बैठको पर प्रतिबंध लग दिया गया है। 

यदि किसी कार्य हेतु बैठक का आयोजन अनिवार्य है, तो उसमें नई नीति संबंधी निर्णय एवं नवीन घोषणाऐं तथा मतदाताओं को प्रभावित करने वाले निर्णय नहीं लिए जा सकेंगे। यदि किसी कार्यालय प्रमुख द्वारा उपरोक्तानुसार कार्य किए जाने के प्रमाण प्राप्त होते है, तो संबंधित के विरूद्व आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में निहित प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

लोकसभा निर्वाचन 2019 के अन्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने के पश्चात नवीन कार्यो हेतु जारी निविदाऐं एवं नीलामी प्रक्रिया किया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित की गई है। यदि किसी कार्यालय प्रमुख द्वारा उपरोक्तानुसार कार्य किए जाने के प्रमाण प्राप्त होते है, तो संबंधित के विरूद्ध आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में निहित प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!