SC/ST ACT: आरोपी को गिरफ्तार करने वाले TI के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश | NATIONAL NEWS

Updesh Awasthee
ग्वालियर। SC/ST ACT के तहत दर्ज होने वाले मामलों में तत्काल गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। पुलिस मुख्यालय से आदेश का पालन करने हेतु सर्कुलर भी जारी ​कर दिया परंतु गृहमंत्री भूपेन्द्र सिंह ने मीडिया में बयान दिया कि SC/ST ACT के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जाएगा। मोहन टीआई एचएल प्रजापति ने गृहमंत्री के बयान पर भरोसा करके SC/ST ACT में मामला दर्ज होते ही गिरफ्तारी कर ली। अब कोर्ट ने टीआई के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। 

क्या है मामला
सोनू उर्फ कासिम के खिलाफ SC/ST ACT के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि उसने मोहना इलाके में एक दलित युवक से गाली गलौच के साथ मारपीट की थी। टीआई प्रजापति ने मामला दर्ज करने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी कर ली। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जांच से पहले गिरफ्तारी ना करने के आदेश दिया है। 

टीआई बोले, मैने तो एसपी के आदेश पर गिरफ्तार किया
टीआई ने बताया कि उन्होंने यह गिरफ्तारी एसपी की अनुमति लेकर की है। मामले में विशेष न्यायाधीश बीपी शर्मा की कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा गया कि 'जमानती अपराध में इस तरह की अनुमति की जरूरत ही नहीं थी। 
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