धौलपुर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में रजिस्ट्रेशन के बाद अगर किसी कर्मचारी का एक दिन भी प्रोविडेंट फंड (पीएफ) कटा है और उसकी अकस्मात मौत हो जाती है तो नॉमिनी को एक हजार रुपए की मासिक पेंशन मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारियों को बीमा क्लेम की जानकारी होती है पर पेंशन को लेकर डिटेल पता नहीं होती है। ऐसे में कर्मचारी के परिवार को पेंशन और अतिरिक्त सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, जबकि संगठन की ओर से स्पष्ट निर्देश हैं कि एक दिन भी पीएफ कटा है तो उसे पेंशन मिलेगी। बीमा क्लेम के लिए कम से कम एक वर्ष तक पीएफ कटा होना जरूरी है। ऐसा हो तो उसके नॉमिनी को अधिकतम 6 लाख रुपए का बीमा क्लेम मिल जाता है। अतिरिक्त भविष्य आयुक्त ने बताया कि कर्मचारी डिपोजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम 1972 के तहत सुविधा दी गई है।
पीपीएफ खातों को किसी तरह की कुर्की के प्रति संरक्षा है
नई दिल्ली। बजट में प्रस्तावित बदलावों से पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) योजना के तहत मिलने वाले लाभ खत्म होने की आशंकाओं को खारिज करते हुए आर्थिक मामलों के सचिव एस. सी. गर्ग ने शनिवार को कहा कि मौजूदा और नई पीपीएफ जमाओं को कुर्क किए जाने से सुरक्षा मिलती रहेगी। गर्ग ने एक ट्वीट में यह जानकारी दी है।
उन्होंने लिखा है, 'पीपीएफ खातों को किसी तरह की कुर्की के प्रति संरक्षा है। प्रस्तावित सरकारी बचत संवर्धन कानून के साथ पीपीएफ कानून को सुदृढ़ करते समय सभी मौजूदा संरक्षणों को बनाए रखा गया है।' वित्त विधेयक 2018 -19 में लोक भविष्य निधि कानून, 1968 को समाप्त करने का एक प्रावधान शामिल किया गया है।
इसके परिणामस्वरूप पीपीएफ सहित सभी लघु बचत योजनाएं सरकारी बचत बैंक कानून-1873 के अधीन आ जाएंगी। इन योजनाओं में डाकघर बचत खाता, राष्ट्रीय बचत मासिक आय (खाता), राष्ट्रीय अचत आवृति जमा और सुकन्या समृद्धि खाता योजना शामिल हैं।