
मामले में सुनवाई करते हुए सीजेएम संजय चौधरी की कोर्ट ने पाल को दोषी मानते हुए उन्हें एक महीने कैद की सजा सुनायी और 100 रुपए का अर्थदंड लगाया। सजा के बाद सांसद ने फैसले को उच्च अदालत में चुनौती देने की बात कही है।
बता दें मामला 2014 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है। चुनाव प्रचार के दौरान बांसी के तत्कालीन एसडीएम ने कोतवाली में बीजेपी प्रत्याशी जगदंबिका पाल के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज करवाया था। पाल पर चुनावी रैली में निर्धारित संख्या से अधिक वाहनों के इस्तेमाल का आरोप था। शुक्रवार को कोर्ट ने पाल को दोषी मानते हुए एक माह की कैद और 100 रुपए अर्थदंड की सजा सुनायी।