
मंत्रि-परिषद ने जनजातीय कार्य विभाग की कक्षा 9 व 10 की छात्रवृत्ति योजना को भी निरंतर संचालन की स्वीकृति प्रदान की है। योजना के अंतर्गत वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक निरंतर संचालन और 290 करोड़ 82 लाख 20 हजार रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई। आगामी 3 वर्षो में कक्षा 9-10 के 13 लाख 56 हजार विद्यार्थियों को लाभांवित करने का लक्ष्य है।
मंत्रि-परिषद ने राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवास गृहों के निर्माण को निरंतर रखने की सहमति दी है। आवास गृहों के निर्माण पर वर्ष 2017-18 में 38 करोड़ रुपये, वर्ष 2018-19 में 37 करोड़ 40 लाख रुपये तथा वर्ष 2019-20 में 24 करोड़ 80 लाख रूपये व्यय किये जाएंगे।
मंत्रि-परिषद द्वारा सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा नि:शक्तजन को बाधारहित वातावरण देने के लिए टायलेट, रैम्प, लिफ्ट, भवनों के निर्माण के लिए जारी योजना, अंध मूक बधिर की वृत्तियां तथा बहुविकलांग/मानसिक रूप से अविकसित नि:शक्तजन को सहायता अनुदान योजना को निरंतर रखने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
मंत्रि-परिषद ने वर्ष 2017-18 में प्रदेश के किसानों को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ॠण दिये जाने की गत वर्ष 2016-17 में लागू योजना को निरंतर रखने का निर्णय लिया।
नगर परिषद ओंकारेश्वर द्वारा अधिरोपित तीर्थयात्री कर को शासन द्वारा समाप्त किया गया है। इस कर से होने वाली वार्षिक आय की क्षतिपूर्ति नगर परिषद को शासन द्वारा प्रदान करने का निर्णय मंत्रि-परिषद द्वारा लिया गया है।
मंत्रि-परिषद ने स्वतंत्रता संग्राम सैनिक चिकित्सा सहायता अनुदान नियम-1986 में संशोधन कर 50 हजार रुपये तक चिकित्सा अनुदान राशि स्वीकृति के अधिकार संबंधित जिला कलेक्टर को देने का निर्णय लिया। साथ ही 50 हजार रुपये से अधिक और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न गंभीर रोगों के उपचार के लिए निर्धारित शासकीय दरों की सीमा तक राशि स्वीकृति के सभी अधिकार जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संभागीय आयुक्त को देने की मंजूरी भी दी गई।