मोबाइल को आधार से लिंक करने के 3 नए तरीके | MOBILE to AADHAAR LINK at HOME

नई दिल्ली। यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने नए तरीकों से सिम कार्ड को आधार से लिंक करने के टेलीकॉम कंपनियों के प्लान को मंजूरी दे दी है। UIDAI के सीईओ अजय भूषण पांडे ने कहा, "टेलीकॉम ऑपरेटर्स के प्लान को मंजूरी दे दी गई है। हमने उनसे कहा है कि वे प्रॉसेस 1 दिसंबर से लागू कर दें।" सरकार ने पिछले महीने वन टाइम पासवर्ड (OTP), इंटरेक्टिव वाइस रेस्पॉन्स (IVRS) और ऐप से सिमकार्ड को आधार से लिंक कराने के तरीकों को मंजूरी दी थी। बता दें कि आधार को मोबाइल नंबर से लिंक कराने की डेडलाइन 6 फरवरी है।

सरकार ने पिछले महीने आधार को मोबाइल नंबर से लिंक करने के लिए 3 नए तरीकों के बारे एनाउंस किया था। इसके बाद टेलीकॉम ऑपरेटर्स को इन तरीकों को लागू करने के लिए अपने ब्लूप्रिंट UIDAI के पास लेकर जाने को कहा गया था।

सरकार की तरफ से मंजूर किए गए नए तरीकों को लागू करने के लिए ऑपरेटर्स को सुरक्षा के नजरिए से आधार एक्ट और प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी के तहत प्लान बनाने को कहा गया था। UIDAI ने इन पैमानों पर प्लान पर विचार किया और उसके बाद प्लान को मंजूरी दी।

नए तरीकों के मुताबिक, मोबाइल नंबर्स को OTP, ऐप और IVRS फैसिलिटी के जरिए लिंक किया जा सकता है। इन तरीकों को लाने का मकसद लोगों के लिए ये प्रॉसेस आसान करने और उन्हें सहूलियत देना है।

क्या पुरानी प्रॉसेस जारी रहेगी?
हां, नए तरीकों के साथ ही पुरानी प्रॉसेस भी जारी रहेगी, जिसे रि-वेरिफिकेशन कहा जाता है। इसमें टेलीकॉम फर्म्स के स्टोर्स पर जाकर कस्टमर्स अपना मोबाइल नंबर आधार से लिंक करा सकते हैं। हालांकि, दिव्यांगों, सीनियर सिटीजन और गंभीर रूप से बीमार लोगों के लिए कंपनियों को घर जाकर आधार लिंक कराने के निर्देश दिए गए थे।

नए तरीकों के लिए क्या स्टेप लिए जाएंगे?
UIDAI ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को पर्याप्त संख्या में सर्विस प्वाइंट और आइरिस मशीनों के बारे में भी निर्देश दिए हैं ताकि कस्टमर्स आइरिस ऑथेंटिकेशन के जरिए लिंक की प्रॉसेस करा सकें। इन सर्विस प्वाइंट को तय दूरी पर लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने क्या भरोसा दिलाया?
UIDAI के सीईओ पांडे ने कहा, "मोबाइल कंपनियों ने हमें भरोसा दिलाया है कि वे इस महीने के अंत तक मोबाइल नंबर्स के OTP बेस्ट वेरिफिकेशन को सुनिश्चित करेंगे ताकि कस्टमर्स को स्टोर्स या फिर रिटेल एजेंट के पास ना जाना पड़े।"
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