
हालांकि नाबालिग पत्नी के अभिभावक के रूप में पति को ही कानूनी अधिकार प्राप्त है। अब तक यह सब अस्पष्ट है, जिसे कानूनों में संशोधनों द्वारा सरकार को स्पष्ट करने की जरूरत है। विशेषज्ञों को लग रहा है कि यह फैसला बाल विवाह पर सीधा असर डालने वाला साबित होगा। कानूनन लड़की के लिए 18 और लड़के के लिए 21 साल की उम्र विवाह के लिए निर्धारित है। वहीं, परिवार कल्याण विभाग के सर्वेक्षण से उजागर होता है कि कानूनी पाबंदियों के बावजूद अभी भी 27 प्रतिशत नाबालिग बच्चियों के विवाह हो रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को ठुकरा दिया, जिसमें कहा गया था कि इस फैसले से सामाजिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। वैसे इस दलील में कोई दम भी नहीं था।
अभी कुछ ही समय पहले केंद्र ने वैवाहिक बलात्कार पर दलील दी थी कि इससे विवाह संस्था को खतरा हो सकता है। कोर्ट के इस फैसले के बाद 18 साल तक की ब्याहता को इस बात का हक मिल गया कि वह अपने पति के खिलाफ जबरन दैहिक संबंध बनाने पर शिकायत दर्ज करा सके लेकिन अब भी यह विरोधाभास जस का तस है, जिसके अनुसार 18 साल से कम उम्र में लड़की की शादी करना गैर कानूनी है। नाबालिग पत्नियों को मिले इस अधिकार के बावजूद यह अधूरा ही कहा जाएगा। वैवाहिक संबंधों की जटिलताओं को लेकर हम अब भी बहुत संकीर्ण सोच रखते हैं। अपने साथ होने वाले किसी भी तरह के अन्याय के खिलाफ औरतों को कानून से ही उम्मीदें हैं। इसलिए कि अदालती आदेशों पर ही सरकारें स्त्री के पक्ष में कानून बनाने पर विवश होती हैं।
श्री राकेश दुबे वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार हैं।