तहसीलदार के नाम पर रिश्वत ले रहे रीडर को 4 साल की जेल

सीहोर। ज़मीन बंटवारे के मामले में जावर तहसीलदार के नाम पर रिश्वत वसूलने वाले रीडर रामसेवक धाकड़ को कोर्ट ने 4 साल जेल की सजा सुनाई है। रीडर को लोकायुक्त पुलिस ने 11 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। जिला अभियोजन अधिकारी निर्मला चौधरी ने बताया कि जावर तहसीलदार का रीडर रामसेवक धाकड़ को विशेष सत्र न्यायाधीश अनिता वाजपेयी ने रिश्वतखोरी के मामले में दोषी करार देते हुए चार साल कैद की सजा सुनाई। 

विशेष सत्र न्यायाधीश अनिता वाजपेयी ने आरोपी रीडर को भ्रष्ट्राचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 (1)डी में 4 वर्ष और 7000 रुपयों के जुर्माना की सजा सुनाई। भोपाल लोकायुक्त पुलिस ने रामसेवक धाकड़ को 24 दिसंबर 2014 को ज़मीन बंटवारे के मामले में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। ग्वाली गांव के किसान कमल मालवीय ने लोकायुक्त पुलिस से शिकायत की थी। 

शिकायत में कहा गया था कि रीडर रामसेवक धाकड़ जमीन बंटवारे के एवज में 11 हजार रुपए की रिश्वत मांग रहा है। लोकायुक्त पुलिस ने शिकायत की तस्दीक करने के बाद एक विशेष टीम का गठन किया था। इस टीम ने धाकड़ को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। अदालत ने तीन साल के भीतर मामले की सुनवाई कर रीडर को दोषी करार दिया।

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