भोपाल। राज्य के सरकारी कर्मचारियों को हाल ही में सातवां वेतनमान देने के फैसले के बाद राज्य शासन ने होमगार्ड के सैनिकों को सिपाहियों के न्यूनतम वेतन के बराबर मानदेय देने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका पर पारित आदेश के बाद बुधवार को यह आदेश जारी किया गया। इसके बाद अब होमगार्ड के सैनिक को 17 हजार 586 रुपए प्रति माह मानदेय मिलने लगेगा। होमगार्ड सैनिक कई साल से यह मांग कर रहे थे।
शासन द्वारा जारी आदेश के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका पर हुए आदेश के तहत पुलिस आरक्षक के समान होमगार्ड सैनिकों को मानदेय दिए जाने के लिए पुलिस को आरक्षक को देय न्यूनतम वेतन 5680 रुपए, 1900 रुपए ग्रेड और 132 फीसदी महंगाई भत्ते सहित करीब 10 हजार 6 रुपए को आधार माना गया। अभी होमगार्ड सैनिक को प्रति माह 12 हजार 40 रुपए मानदेय मिल रहा था, जिसमें भोजन राशि भी शामिल है। नया मानदेय एक मार्च 2017 से देय रहेगा।
आरक्षक की तरह DA भी बढ़ता रहेगा
होमगार्ड सैनिकों के मानदेय में अब भविष्य में पुलिस आरक्षकों की तरह महंगाई भत्ते में वृद्धि होती रहेगी। वहीं होमगार्ड सैनिकों को अलग से देय वाशिंग भत्ते के लिए वित्त विभाग की सहमति के बाद अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। गौरतलब है कि शासन ने होमगार्ड के लांस नायक से लेकर कंपनी कंमाडर तक के मानदेय में आंशिक संशोधन का आदेश बुधवार को जारी किया है।