दुकान किराए पर GST, मकान किराया फ्री

Updesh Awasthee
नई दिल्ली। अगर आपके पास कोई दुकान या ऑफिस है, जिसे किराये पर उठा रखा है और उससे सालाना इनकम 20 लाख रुपये से अधिक होती है तो उस पर जीएसटी लगेगा। वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव हसमुख अदिया ने कहा कि सरकार ने रहने के लिए मकान को किराये पर देने वालों से किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन कर्मशियल यूज के लिए अगर किसी ने अपना मकान, दुकान या फिर ऑफिस किराये पर दिया तो उस व्यक्ति से 20 लाख रुपये से नीचे होने वाली आय पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा। इससे ज्यादा की आय वालों को जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके बाद उन्हें जीएसटी देना होगा। 

69.32 लाख लोगों ने कराया जीएसटी में रजिस्ट्रेशन
जीएसटीएन के सीईओ प्रकाश कुमार ने बताया कि अभी तक 69.32 लाख व्यापारी जो कि वैट, एक्साइज और सर्विस टैक्स के दायरे में थे वो जीएसटीएन पोर्टल पर चले गए हैं। इससे पहले 80 लाख व्यापारी पुराने टैक्स सिस्टम से जुड़े हुए थे। 

प्रकाश ने कहा कि आधे से ज्यादा 38.51 लाख लोगों ने जीएसटीएन पर अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कर लिया है, जिसके बाद उन्हें सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए हैं। बाकी बचे 30.8 लाख लोगों को जीएसटीएन की तरफ से ई-मेल और एसएमएस भेजा जा रहा है, जिससे वो अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कर सकें। जून 25 से लेकर के अभी तक 4.5 लाख नए लोग जीएसटीएन से जुड़ गए हैं। 
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