CM के बेटे को 5 साल की जेल

नई दिल्ली। मणिपुर की एक ट्रॉयल कोर्ट ने सोमवार को मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के बेटे अजय मिताई को रोड रेज मामले में 5 साल की जेल की सजा सुनाई है. यह मामला 2011 का है. अजय को 20 मार्च 2011 को रोजर पर गोली चलाने के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत 5 साल कारावास की सजा सुनाई गई है. रोजर ने अजय की गाड़ी को अपनी एसयूवी से कथित रूप से आगे नहीं निकलने दिया था. इससे गुस्साए अजय ने रोजर पर गोली चला दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी. बता दें कि एन बीरेन सिंह ने 15 मार्च को मणिपुर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है.

फीस रेग्युलेशन अथारटी के गठन से निजी शिक्षण संस्थानों की मनमानी पर लगाम लगेगी: रविनंदन मिश्र
भोपाल। भारतीय जनता पार्टी, शिक्षण प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक रविनंदन मिश्र ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अभिभावकों की भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता का परिचय देते हुए प्रदेश में फीस रेगुलेशन अथारटी के गठन का निश्चय किया है। इसके लिए मसौदा तैयार कर लिया गया है और अभिभावकों की चिंताओं के प्रति सरकार ने सकारात्मक पहल की है। इससे निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा छात्रों के आर्थिक शोषण पर लगाम लगेगी।

श्री रविनंदन मिश्र ने कहा कि निजी शिक्षण संस्थाएं पहले आकर्षक सुविधाओं का प्रचार करती है। बाद में परिवहन के नाम पर मनमाना शुल्क तो वसूलती है परिवहन को निरापद बनाने परिवहन नियम की हिदायतों पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। शिक्षा नियम में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रयास आरंभ किये हैं। सरकार की मंशा एकीकृत मॉडल स्कूल बनाकर शिक्षण सुविधाएं बढ़ाना और शासकीय व्यय कम करने की है। इसके तहत कुछ प्रायमरी, मिडिल स्कूल बंद भी हो सकते हैं। दस किलो मीटर परिधि में विशेष परिवहन व्यवस्था कर छात्रों को सुविधा प्रदान की जायेगी।
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