420: जयनारायण चौकसे, (LNCT GROUP) की जमानत याचिका खारिज

भोपाल। जालसाजी करके जमीन बेचने के मामले में आरोपी JAI NARAYAN CHOUKSEY की अग्रिम जमानत याचिका जिला कोर्ट से खारिज कर दी गई। श्री चौकसे LNCT ग्रुप के मालिक हैं। उन पर उनके ही भतीजे ने करीब 16 एकड़ जमीन फर्जी तरीके से बेचने का आरोप लगाते हुए एफआईआर कराई है। 

लक्ष्मी नारायण कालेज ऑफ टेक्नोलॉजी (LNCT) के मालिक जयनारायण चौकसे पर ऐशबाग थाने में 420 का मामला दर्ज किया गया था। उनके खिलाफ भतीजे सुप्रभात चौकसे ने शिकायत की थी। मामला एक सोसायटी की करीब 16 एकड़ जमीन को फर्जी तरीके से बेचने का है। 

सुप्रभात चौकसे पुत्र स्व. सुरेश चौकसे (36) पुलिस में शिकायत की थी कि जय नारायण चौकसे ने कोलार क्षेत्र के बंजारी इलाका स्थित एसबीआई गृह निर्माण समिति की 15.83 एकड़ जमीन को फर्जी तरीके से बेच दिया है। इस शिकायत की जांच के बाद ऐशबाग पुलिस ने जयनारायण चौकसे के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया था।
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