
एआईसीटीई ने वर्ष 2012 में लागू नियमों में संशोधन किया है। यह नियम अभा तकनीकी शिक्षा परिषद (तकनीकी संस्थाओं के लिए अनुमोदन की मंजूरी) विनियम 2016 कहलाएंगे। इस नए एक्ट में नियमों को पहले की तुलना विस्तृत कर इनका दायरा बढ़ा दिया गया है।
इन नियमों के तहत संस्थाओं के खिलाफ संकाय व छात्र अनुपात की पूर्ति नहीं करने और टीचिंग स्टाफ के लिए मापदंड के अनुसार तय वेतनमान व योग्यता का पालन नहीं करने पर भी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इन नियमों का पालन करने के लिए भी एआईसीटीई ने 18 महीने की बजाय 12 महीने की अवधि तय कर दी है। स्टाफ को भी नियमित वेतन वितरित नहीं करने पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।