कॉलेज में प्रिंसिपल पद खाली रहा तो एडमिशन पर लगेगा प्रतिबंध

भोपाल। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) से संबद्ध कॉलेजों को अब 12 महीने से ज्यादा समय तक डायरेक्टर या प्रिंसिपल का पद खाली रखना महंगा पड़ेगा। एेसी संस्थाएं, जिनके पास 12 माह से अधिक समय के लिए डायरेक्टर या प्रिंसिपल तय मापदंड के अनुसार नहीं होंगे उनके खिलाफ स्वीकृत प्रवेश क्षमता में कमी करने के साथ ही एक शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रवेश पर रोक लगा दी जाएगी। इससे पहले यह अवधि 18 महीने तक के लिए थी। 

एआईसीटीई ने वर्ष 2012 में लागू नियमों में संशोधन किया है। यह नियम अभा तकनीकी शिक्षा परिषद (तकनीकी संस्थाओं के लिए अनुमोदन की मंजूरी) विनियम 2016 कहलाएंगे। इस नए एक्ट में नियमों को पहले की तुलना विस्तृत कर इनका दायरा बढ़ा दिया गया है। 

इन नियमों के तहत संस्थाओं के खिलाफ संकाय व छात्र अनुपात की पूर्ति नहीं करने और टीचिंग स्टाफ के लिए मापदंड के अनुसार तय वेतनमान व योग्यता का पालन नहीं करने पर भी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इन नियमों का पालन करने के लिए भी एआईसीटीई ने 18 महीने की बजाय 12 महीने की अवधि तय कर दी है। स्टाफ को भी नियमित वेतन वितरित नहीं करने पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। 
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