भोपाल के महापौर आलोक शर्मा के खिलाफ FIR के आदेश

भोपाल। राजधानी के महापौर, भाजपा के दिग्गज नेता एवं सीएम शिवराज सिंह चौहान के प्रियमित्र आलोक शर्मा के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश विद्वान न्यायाधीश श्री अभिनव जैन द्वारा जारी किए गए। 

आदेश में महापौर के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा पंहुचाने, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी तथा लोकसेवकों का अपमान करने की धाराओं के अलावा सीआरपीसी की धारा 156 (3) के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा गया है। मामला टीटी नगर थाने में दर्ज किया जाना है। 

बता दें कि गत दिनों आलोक शर्मा ने टीटी नगर थाने में बंद कुछ शराबियों को छुड़ाने के लिए हंगामा किया था। आरोप है कि आलोक शर्मा थाने में बंद शराबी नितिन जैन और राजकपूर जैन को छुड़ाकर ले गए थे। इस मामले में पुलिस द्वारा कराई गई जांच में आलोक शर्मा को क्लीनचिट दी गई थी परंतु न्यायालय में दायर इश्तगासे के बाद मामला दर्ज किए जाने के आदेश हुए हैं। 

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