रायसेन के राजीव गांधी कॉलेज को हाईकोर्ट का नोटिस

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जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की समर वेकेशन बेंच ने बीएड के रेगुलर छात्रों को दरकिनार करके प्रवेश-पत्र जारी न किए जाने के मामले में जवाब-तलब कर लिया है। इस सिलसिले में राजधानी भोपाल की बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी और रायसेन के राजीव गांधी कॉलेज को नोटिस जारी किए गए हैं।

गुरुवार को न्यायमूर्ति संजय यादव व जस्टिस एसके पालो की ग्रीष्म अवकाशकालीन युगलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता रायसेन निवासी अरविन्द शुक्ला सहित अन्य की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ताओं ने शिक्षण-सत्र 2015-15 में नियमित बीपीएड छात्र बतौर दाखिला लिया था। इसके बावजूद कॉलेज की मनमानी के चलते बीयू को ऐसे छात्रों की सूची भेजी गई जो नियमित कक्षाएं अटेंड नहीं करते थे। इस वजह से अनियमित छात्रों को तो नियमित छात्र बतौर परीक्षा के प्रवेश-पत्र जारी कर दिए गए लेकिन वास्तविक नियमित छात्र वंचित होने की कगार पर पहुंच गए हैं। बीपीएड की परीक्षा 28 मई से होनी है, लिहाजा हाईकोर्ट की शरण ली गई।

बहस के दौरान बताया गया कि बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल ने बीपीएड का एग्जाम नहीं लिया था। इसके खिलाफ पूर्व में हाईकोर्ट में मामला पहुंचा था। हाईकोर्ट के दिशा-निर्देश के बाद परीक्षा हो रही है।
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