MPPSC: चेहरा नहीं मिला तो परीक्षा नहीं दे पाएंगे

इंदौर। पीएससी ने राज्य सेवा परीक्षा के नियमों में संशोधन कर गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। पीएससी ने बिंदु-13 में प्रवेश के नियम को अधिसूचित किया है कि राज्य सेवा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश-पत्र के साथ मूल फोटो प्रमाण-पत्र नहीं होने की स्थिति में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि प्रवेश-पत्र और प्रमाण-पत्र के फोटो में उम्मीदवार के चेहरे का मिलान नहीं हुआ तो उसे परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। पीएससी ने स्पष्ट कर दिया है कि आयोग परीक्षा के प्रवेश-पत्र सिर्फ ऑन लाइन ही जारी करेगा।

ये भी नियम
पीएससी ने प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू को लेकर विस्तार से नियमों का प्रकाशन किया है। स्पष्ट किया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा की अंकसूची जारी नहीं की जाएगी। मुख्य परीक्षा का परिणाम आने के बाद अंकसूची सिर्फ ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सेवा परीक्षा में भाग लेने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को तब ही अर्ह माना जाएगा, जबकि उम्मीदवार ने मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख तक वह परीक्षा पास कर ली हो। परीक्षा आवेदनों के लिए आयु की गणना भी परीक्षा के विज्ञापन जारी होने की अगली एक जनवरी के अनुसार की जाएगी। 
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
फेसबुक पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!