अपने घर में बीयर बार बना सकते हैं आप: नया प्रावधान

भोपाल। यदि कोई व्यक्ति आयकर देता है तो वह अब अपने घर पर 100 बोतल विदेशी शराब रख सकेगा। उसे न पुलिस परेशान करेगी और न ही आबकारी विभाग। इस व्यवस्था को मप्र सरकार ने नई आबकारी नीति में शामिल किया है। 

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीति को सैद्धांतिक सहमति दे दी है। मप्र में ऐसा पहली बार होगा, जब घर में इतनी मात्रा में शराब रखी जा सकेगी। अभी तक व्यक्ति अपने घर में सिर्फ दो बोतल ही शराब रख सकता था। इसके अलावा शहर से सटे ग्रामीण इलाकों में होटलों को भी बार लाइसेंस देने का प्रावधान किया गया है।

शराब की नई दुकानें खोलने के आबकारी विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में न अब नई दुकानें खुलेंगी और न इस बात की मंजूरी दी जाएगी कि देसी शराब की दुकानों पर विदेशी शराब मिले। विभाग की ओर से 274 नई दुकानें खोले जाने का मसौदा रखा गया था। इस समय प्रदेश में देसी शराब की 2624 तथा विदेशी मदिरा की 1060 दुकानें हैं। इनसे सालाना 6 हजार 395 करोड़ रु. राजस्व मिलता है।

  • ये हैं प्रमुख प्रावधान 
  • ग्रामीण इलाकों में सप्लाई का अनुपात 5% घटा दिया गया है। पहले 55% शहर में और 45% ग्रामीण क्षेत्रों में शराब दी जाती थी। इसे 60:40 कर दिया गया है। 
  • बार लाइसेंस की फीस 10% बढ़ाई।
  • मिनिमम सेल प्राइज और एमआरपी में अंतर 10 से बढ़ाकर 15% किया। 
  • देसी शराब की बोतल पर जिले का लेबल होगा। इससे लिकर कांट्रेक्टर एक जिले की शराब को दूसरे जिले में नहीं रख पाएंगे।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
फेसबुक पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!