सेक्रेट्री एजुकेशन एसआर मोहंती के खिलाफ हाईकोर्ट का नोटिस

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के एडिशनल चीफ सेक्रेट्री एजुकेशन एसआर मोहंती के खिलाफ कार्रवाई नदारद होने के मामले में जवाब-तलब कर लिया है। इस सिलसिले में राज्य शासन, मुख्य सचिव, ईओडब्ल्यू व मोहंती सहित अन्य को नोटिस जारी किए गए हैं।

सोमवार को मुख्य न्यायाधीश अजय माणिकराव खानविलकर व जस्टिस संजय यादव की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान ईओडब्ल्यू की ओर से अधिवक्ता एसके कश्यप बहस के लिए खड़े हुए। राजधानी भोपाल निवासी जनहित याचिकाकर्ता मोहम्मद रियाउद्दीन की ओर से अधिवक्ता आरएस वर्मा ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि 5 साल पहले ईओडब्ल्यू ने आर्थिक अनियमितता की शिकायत पर मोहंती के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां से कार्रवाई के निर्देश भी जारी हो चुके हैं। इसके बावजूद ईओडब्ल्यू की ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई। इससे साफ है कि ईओडब्ल्यू कतिपय नियंत्रण में काम कर रही है। उस पर राजनीतिक-प्रशासनिक दबाव है। इसके संबंध में वस्तुस्थिति सामने लाने जवाब मांगा जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने दी थी 3 माह की मोहलत
बहस के दौरान बताया गया कि 2004 में मोहंती के खिलाफ 409, 420, 467, 468 और 120 बी के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। 19 जनवरी 2006 को हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने का आदेश सुना दिया। जिसके खिलाफ ईओडब्ल्यू ने सुप्रीम कोर्ट में क्रिमनल अपील दायर कर दी। जिस पर सुनवाई के बाद 3 फरवरी 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि ईओडब्ल्यू नए सिरे से जांच शुरू करे। यह जांच 3 माह में पूरी हो जानी चाहिए। इसके बावजूद लंबा समय गुजर गया और स्थिति वही ढ़ाक के तीन पात बनी हुई है।
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