अनुकंपा नियुक्ति में 7 साल की शर्त हटेगी

भोपाल। शासकीय सेवक की सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति में 7 साल की शर्त को हटाने कर्मचारी संगठनों ने दबाव बनाया है। मप्र राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष रमेशचंद्र शर्मा ने भी मुख्य सचिव को अपनी ओर से नोटशीट भेजी है। विभाग के मंत्री लाल सिंह आर्य ने भी संकेत दिए हैं कि नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। वहीं मुख्य सचिव अंटोनी डिसा ने आगे की कार्रवाई तेज कर दी है। शर्त हटाई गई तो प्रदेश में करीब दस हजार रिक्त पदों पर अनुकंपा नियुक्ति का रास्ता खुल जाएगा।

राज्य सरकार ने 29 सितम्बर 2014 को जारी दिशा-निर्देशों में प्रावधान किया था कि शासकीय सेवक की सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने में बालिग होने तक इंतजार किया जाएगा। लेकिन, बालिग होने के एक साल के पहले तक आवेदन करना होगा। राज्य सरकार ने बड़ा ब्रेक लगाया कि सात साल के बाद आवेदन करने वालों की अनुकंपा नियुक्ति संबंधी फाइलें नहीं खोली जाएंगी। सरकार के इस आदेश पर कर्मचारी संगठनों का विरोध है। उनका कहना है कि सात साल की शर्त हटाई जाए।

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