
सम्पूर्ण अधिग्रहित सिंहस्थ मेला क्षेत्र के अलावा सम्पूर्ण उज्जैन नगर निगम क्षेत्र, सेटेलाइट टाउन्स, पार्किंग और पंचक्रोशी यात्रा का क्षेत्र बीमे से कवर किया जायेगा। इसके साथ ही सिंहस्थ क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली शासकीय सम्पत्ति का भी बीमा होगा। किसी प्राकृतिक प्रकोप में शासकीय सम्पत्ति के नुकसान पर बीमा कंपनी अधिकतम 50 करोड़ तक दावा राशि का भुगतान करेगी। इसके साथ ही मेला क्षेत्र में एक से अधिक घटनाओं में भी 100 करोड़ तक के दावा भुगतान की व्यवस्था का प्रावधान रखा गया है।