टीकमगढ़। भाजपा विधायक केके श्रीवास्तव को न्यायालय ने भगोडा घोषित कर सम्पत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं। बुधवार 17 जून को टीकमगढ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आदेश देते हुए सिटी कोतवाली पुलिस को धारा 82, 83 के तहत विधायक को भगोडा घोषित करते हुए कहा है कि एक सप्ताह के भीतर वे विधायक केके श्रीवास्तव को सम्पत्ति कुर्क करने की कार्यवाही करें।
न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्थानीय भाजपा विधायक पिछले छह माह से जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उदयराज सिंह की पिटाई के मामले मे फरार चल रहे है। पुलिस ने संवैधानिक पद पर रहते हुए विधायक की गिरफ्तारी में खुद को न्यायालय के समक्ष असहाय बताया था। इसी के चलते न्यायालय ने विधायक को भगोडा घोषित कर एक सप्ताह में कार्यवाही करने के आदेश दिये हैं।