पूनम को कोर्ट से मिली जमानत, विभाग ने किया सस्पेंड, पीड़ित को थमाया नोटिस

भोपाल। रिश्वत मांगने के मामले में नया मोड़ आ गया है। आयकर की डिप्टी कमिश्नर पूनम राय और उनके पति भाजपा नेता गणेश मालवीय को सीबीआई से गिरफ्तार कराने वाले बिल्डर राजेश भदौरिया ही घेरे में आ गए हैं। आयकर विभाग ने उन्हें दो करोड़ रूपए का टैक्स जमा कराने के लिए नोटिस थमाया है।

गौरतलब है कि भोपाल रेंज वन की डिप्टी कमिश्नर पूनम ने दो करोड़ रूपए के टैक्स को कम करने के लिए ही भदौरिया से 25 लाख रूपए की रिश्वत मांगी थी। भदौरिया ने दो करोड़ रूपए बचाने के लिए पूनम से संपर्क किया था।

सीबीडीटी की कार्रवाई
उधर, वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की अनुमति के बाद मंगलवार देर शाम भारतीय राजस्व सेवा की प्रथम श्रेणी अधिकारी पूनम को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने निलंबित कर दिया। नियमों के तहत शासकीय अधिकारी को 48 घंटे पुलिस हिरासत में रहने के बाद निलंबित कर दिया जाता है। पूनम 72 घंटे तक हिरासत में रह चुकी है। आयकर विभाग ने सीबीआई से मिली रिपोर्ट को सोमवार को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी भेज दिया था, जिसके बाद ये आदेश जारी हुए हैं। आयकर विभाग अब उनकी विभागीय जांच भी शुरू करेगा।

सीबीआई हुई फेल
इधर, विशेष अदालत ने मंगलवार को सीबीआई की दलीलें खारिज करते हुए पूनम, उनके पति भाजपा नेता गणेश मालवीय समेत मामले के चारों आरोपियों को जमानत दे दी।

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