इंदौर। ट्रेजर आइलैंड (टीआई) मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजयसिंह व अन्य के खिलाफ सीबीआई जांच रिपोर्ट का लिफाफा बुधवार को जिला अदालत में खोला जाएगा। इसमें यह रहस्य खुल जाएगा कि दिग्विजयसिंह के कोड वर्ड 'एक्स-299' का क्या मतलब था।
टीआई जमीन घोटाले में ईओडब्ल्यू इंदौर द्वारा टीआई के मालिक मनीष कालानी व अन्य के खिलाफ चालान पेश किया गया, किंतु दिग्विजयसिंह, पूर्व मुख्य सचिव एवी सिंह सहित छह लोगों के खिलाफ खात्मा प्रतिवेदन पेश कर दिया। इस पर परिवादी पूर्व पार्षद महेश गर्ग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. मनोहर दलाल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की।
कोर्ट ने सीबीआई को जांच कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे। जांच रिपोर्ट गत माह हाई कोर्ट में पेश कर दी गई। विशेष न्यायाधीश डी.एन. मिश्र की अदालत में सीबीआई अफसरों की उपस्थिति में बुधवार को लिफाफा खोला जाएगा।