भोपाल। चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने से वंचित मतदाताओं को अपने नाम जुड़वाने के लिए व्यापक सुविधाएँ प्रदान की गई हैं।
सूची में नाम शामिल न होने पर सुविधा केन्द्र के अलावा नजदीकी एम.पी. ऑनलाइन कियोस्क एवं सुविधा केन्द्रों पर भी सम्पर्क किया जा सकेगा। मतदाता इन स्थानों पर फार्म नम्बर 6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकेंगे, ताकि उन्हें मतदाता परिचय कार्ड प्राप्त हो सकेंगे।
प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री जयदीप गोविंद ने एक जनवरी 2013 को 18 वर्ष आयु पूर्ण कर चुके तथा अन्य पात्र सभी मतदाताओं को अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवाने का अनुरोध किया है। इनमें वे भी शामिल हैंै, जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है।