भोपाल। इन्दौर के बहुचर्चित पोलो ग्राउण्ड कांड में राज्य शासन ने 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। शासन ने अपनी जांच में इन चारों अधिकारियों को नियम विरुद्ध भूमि आवंटन करने का दोषी पाया है एवं पद के अधिकारों का दुरुपयोग सिद्ध हुआ है।
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार ए.डी. चतुर्वेदी, संयुक्त संचालक परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय, सागर, पी.एन. रायकवार, उप संचालक उद्योग संचालनालय, भोपाल, आर.के. पाटीदार, प्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र इंदौर, एस.सी. मोरे, तत्कालीन सहायक प्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र इंदौर द्वारा भूमि आवंटन की कार्यवाही को कदाचरण की श्रेणी में मानकर उनका निलंबन किया गया है।
निलंबित अधिकारियों द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, पोलो ग्राउंड इंदौर में प्लाटेड एरिया की भूमि अपात्र लोगों को नियम विरुद्ध आवंटित कर, शासन को वित्तीय हानि पहुँचाने का दोषी माना गया है। अधिकारियों का यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के अंतर्गत कदाचरण माना गया है।