महिला बाल विकास विभाग: संविदा सुपरवाईजरों का ईपीएफ कटोत्रा आदेश जारी

भोपाल। मप्र महिला बाल विकास विभाग अंतर्गत आंगनवाड़ी की महिला संविदा सुपरवाईजर्स का ईपीएफ कटोत्रा किये जाने के आदेश संचालनालय एकीकृत महिला बाल विकास विभाग द्वारा जारी कर दिये हैं। म.प्र. संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने बताया कि महिला बाल विकास विभाग में संविदा पर विगत दस वर्षो से जिलों एवं विकासखण्डों में संविदा पर एक हजार संविदा सुरवाईजर्स कार्य कर रहीं थी। 

जिनको किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं की जा रही जिसके लिए संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने 25 जनवरी 2017 को केन्द्रीय श्रम राज्य मंत्री बंडारू दत्तात्रेय को 11 जनवरी 2017 को महिला बाल विकास विभाग की आयुक्त पुष्पलता सिंह को तथा क्षेत्रीय आयुक्त अश्वनी कुमार गुप्ता को महिला बाल विकास विभाग में कार्यरत संविदा सुपरवाईजर्स का ईपीएफ कटोत्रा किये जाने के लिए ज्ञापन सौंपा था। जिसके तारतम्य में महिला बाल विकास विभाग अेररा हिल्स के द्वारा महिला संविदा सुपरवाईजर्स के ईपीएफ कटोत्रा किये जाने के आदेश जारी कर दिये हैं।

संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने बताया कि महिला संविदा सुपरवाईजर्स के ईपीएफ कटोत्रा किये जाने से 58 साल के पश्चात् उनको पेंशन की पात्रता हो जायेगी। उनके ईपीएफ खाते में प्रतिमाह शासन और कर्मचारी का अंशदान जमा होगा जो कि सेवा निवृत्ति पर उनको एक मुश्त राशि प्राप्त होगी। किसी दुर्घटना की दशा में उनको ढाई लाख का बीमा मिलेगा और परिवार को प्रतिमाह 3 हजार रूपये पेंशन मिलेगी। इस प्रकार महिला संविदा सुपरवाईजर्स सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आ जायेंगी। 

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