इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलने वाले हाफिद सईद को आंतकी मानने की मौन स्वीकृति दे दी है। पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद को आतंकवाद निरोधक कानून के दायरे में लाकर उसके आतंकवाद से संबंध होने को मौन स्वीकृति दे दी है।
आतंकवाद निरोधक कानून की चौथी अनुसूची में डाला
डॉन न्यूज की खबर के मुताबिक पंजाब सरकार ने सईद और उसके करीबी सहयोगी काजी काशिफ को आतंकवाद निरोधक कानून (एटीए) की चौथी अनुसूची में डाल दिया है। इस सूची में तीन अन्य लोगों अब्दुल्ला ओबद, जफर इकबाल, अब्दुर रहमान आबिद के नाम भी शामिल किए गए हैं।
30 जनवरी से नजरबंद है हाफिज
सईद सहित चार अन्य को उसकी पार्टी और राजनीतिक सहयोगियों के गुस्से और हंगामे के बीच 30 जनवरी को नजरबंद किया गया था। सईद को 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले के बाद भी नजरबंद किया गया था लेकिन 2009 में अदालत ने उसे रिहा कर दिया था।
कार्रवाई के निर्देश
खबर के अनुसार गृह मंत्रालय ने इन पांच लोगों की पहचान जमात उद दावा और फलाह-ए-इंसानियत के सक्रिय सदस्य के रूप में की है। मंत्रालय ने आतंकवाद निरोधक विभाग को इन लोगों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
इस सूची में होने का क्या है मतलब
खबर के मुताबिक चौथी अनुसूची में सिर्फ नाम शामिल होना ही यह बताता है कि उस व्यक्ति का किसी न किसी तरह से आतंकवाद से संबंध है। इस सूची में शामिल लोगों को यात्रा प्रतिबंध और संपत्तियों की जांच का सामना करना पड़ सकता है। इस चौथी सूची के प्रावधान का उल्लंघन करने वाले को तीन साल की कैद और जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है।