कलेक्टर की कार व सामान कुर्क करने के आदेश

ग्वालियर। सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार गुप्ता ने कलेक्टर की गाड़ी व दफ्तर का सामान कुर्क करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई 11 सितंबर से पहले करनी होगी। कलेक्टर ने कोर्ट द्वारा बार-बार चेतावनी देने बाद भी 2 लाख रुपए के मुआवेज की राशि का भुगतान नहीं किया था।

सिमिरिया टांका में सड़क बनाने के लिए सुदामा गुप्ता की जमीन का अधिग्रहण किया गया था। जमीन पर रोड का निर्माण हो चुका है, लेकिन दो लाख रुपए के मुआवजे का भुगतान नहीं किया। मुआवजे को लेकर भू-अर्जन को बार-बार अवगत कराया गया, लेकिन मुआवजा नहीं मिला। इसके बाद जिला सत्र न्यायालय में मुआवजे के लिए दावा पेश किया।

वर्ष 2012 से मुआवजे के लिए कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट ने कलेक्टर को मुआवजे की दो लाख रुपए का राशि भुगतान करने का आदेश दिया, लेकिन राशि का भुगतान नहीं किया गया। सुदामा गुप्ता के अधिवक्ता सुरेक्ष अग्रवाल ने कोर्ट को बताया कि मुआवजे को लेकर प्रशासन गंभीर नहीं है। दो साल से अधिक समय हो गया है, लेकिन मुआवजा नहीं मिला है।

कलेक्टर भी इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता व शासन का पक्ष सुनने के बाद कलेक्टर की गाड़ी व दफ्तर का सामान कुर्क करने का आदेश दिया है। 11 सितंबर से पहले कुर्की की कार्रवाई करनी होगी। दफ्तर का सामान कुर्क करके सुदामा गुप्ता की मुआवजे की राशि चुकाई जाएगी।

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