वेबसाइट पर जारी करें भर्ती नियम: मंत्रालयों को केन्द्र के निर्देश

नई दिल्ली। अधिक से अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों को अपने वेबसाइट पर अधिसूचित भर्ती नियमों को जारी करने के लिए कहा है। यह पाए जाने के बाद कि मंत्रालयों या विभागों द्वारा अपने आधिकारिक वेबसाइटों पर विभिन्न पदों के लिए इन नियमों को जारी नहीं किया जाता है, यह आदेश सामने आया है।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी एक आदेश में बताया गया है, 'अधिक से अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने और सरकारी कर्मचारी बनने के लिए तैयारी करने वालों को उनके करियर के संबंध में सूचना मुहैया कराने के लिए सभी मंत्रालयों या विभागों से 15 मार्च 2015 तक अपने मंत्रालय या विभाग के विभिन्न पदों के अधिसूचित भर्ती नियमों को जारी करने का आग्रह किया गया है।'

उन्हें अपने अधीनस्थ कार्यालयों के लिए उपयुक्त निर्देश जारी करने और इन नियमों को अपलोड करने के लिए उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन काम करने वाले कार्यालयों को संलग्न करने के लिए भी सूचित किया गया है। सभी मंत्रालयों या विभागों से 31 मार्च से पहले इन निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है।

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