भोपाल, 4 नवंबर 2026: ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में गिरफ्तार रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह एवं उनके पुत्र और भोपाल के फेमस क्रिमिनल लॉयर समर्थ सिंह की दीपावली इस साल जेल में बीतेगी। हाई कोर्ट आफ मध्य प्रदेश द्वारा भी उनकी बेल एप्लीकेशन रद्द कर दी गई है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सीबीआई का कहना है कि यदि उनको जमानत दे दी गई तो वह मामले की जांच को प्रभावित कर सकती हैं।
फॉरेंसिक और डिजिटल रिपोर्ट आने तक जमानत नहीं
हाई कोर्ट ऑफ़ जबलपुर से मिला प्राथमिक जानकारी के अनुसार, भोपाल के ट्विशा शर्मा मौत मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा- मामले में फॉरेंसिक और डिजिटल रिपोर्ट का इंतजार है। जांच भी अभी जारी है। ऐसे में उन्हें रिहा नहीं किया जा सकता। गिरिबाला पर ट्विशा को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी बेटे समर्थ सिंह का साथ देने के आरोप हैं। सीबीआई ने भी जमानत का विरोध किया था। इससे पहले भोपाल की निचली अदालत से मिली उनकी अग्रिम जमानत हाईकोर्ट रद्द कर चुका है।
उल्लेखनीय है कि, रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह के कारण यह मामला हाई प्रोफाइल हो गया था। ट्विशा शर्मा के परिवार जनों ने 10 दिन तक भोपाल में विरोध प्रदर्शन किया एवं ट्विशा शर्मा का अंतिम संस्कार नहीं किया था। रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह पर आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए मामले को रफा दफा करने की कोशिश की है। इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से मीडिया ट्रायल भी चला था। न्यायालय के निर्देश के बाद दोनों पक्षों ने मीडिया में बयानबाजी करना बंद किया था। रिपोर्ट: मोहित चित्रांश।

