NRI COLLEGE BHOPAL को LLB की छात्रा ने सबक सिखाया, 3500 की जगह 11500 देने होंगे

Updesh Awasthee
भोपाल, 26 सितंबर 2026:
लोग अपने लीगल राइट्स के लिए आर्गुमेंट तो बहुत करते हैं लेकिन जब तक बहुत जरूरी ना हो जाए तब तक लीगल बैटल शुरू नहीं करते। कुछ लोग इसी बात का फायदा उठाते हैं। NRI COLLEGE BHOPAL वालों ने भी ऐसा ही किया लेकिन अंशिका श्रीवास्तव उनकी हरकत को इग्नोर नहीं किया, बल्कि सबक सिखाया। अब कॉलेज वालों को 3500 की जगह 11500 वापस करने पड़ेंगे और सरकारी दस्तावेजों में यह दर्ज भी हो गया कि कॉलेज वाले, छात्रों को कितना परेशान करते हैं। 

NRI COLLEGE BHOPAL: एलएलबी की मानता नहीं फिर भी रजिस्ट्रेशन चालू

पिपलानी के सोनागिरी निवासी छात्रा अंशिका श्रीवास्तव ने शिकायत में बताया था कि आवेदक ने एनआरआई कालेज में एलएलबी प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। इसके लिए 21 जुलाई 2025 को साढ़े तीन हजार का ऑनलाइन भुगतान किया गया। कॉलेज की ओर से इसकी रजिस्ट्रेशन स्लिप भी जारी की गई थी। छात्रा ने जब आगे की प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में कॉलेज से संपर्क किया, तो उसे बताया गया कि कॉलेज एलएलबी में प्रवेश देने के लिए पात्र नहीं है और इसलिए प्रवेश नहीं दिया जा सकता। कॉलेज में रजिस्ट्रेशन के समय जमा करवाए गए 3500 रुपए वापस करने से भी इंकार कर दिया।

कॉलेज प्रिंसिपल ने भी पैसे वापस नहीं किए

छात्रा का आरोप था कि, जब कॉलेज को LLB कोर्स की मान्यता ही नहीं है तो फिर उसने रजिस्ट्रेशन के लिए 3500 रुपए क्यों जमा करवाए गए। राशि वापस लेने के लिए कॉलेज के प्राचार्य को लिखित आवेदन भी दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद परिवादी ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। 

जिला उपभोक्ता आयोग क्रमांक-एक भोपाल ने कॉलेज को सेवा में कमी का दोषी माना। आयोग के अध्यक्ष योगेश दत्त शुक्ल, सदस्य डा. प्रतिभा पांडेय व डा. संजीव सिंह की बेंच ने कालेज को आदेश दिया कि 45 दिनों के भीतर साढ़े तीन हजार रुपये की मूल जमा राशि 21 जुलाई 2025 से भुगतान की तारीख तक नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाई जाए। इसके अलावा मानसिक क्षतिपूर्ति राशि आठ हजार रुपये देने के निर्देश दिए हैं। 

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!