अपन सब जानते हैं कि अपराध के लिए दुष्प्रेरण (Abetment) एक अपराध है लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपराध के लिए दुष्प्रेरित तो करता है लेकिन दूसरा व्यक्ति बातों में नहीं आता और अपराध नहीं करता और पुलिस को बता देता है। अब जबकि कोई अपराध हुआ ही नहीं है, तब यदि पुलिस को दुष्प्रेरण की जानकारी मिल भी जाए तो पुलिस क्या ही कर लेगी। चलिए आज यह भी बता देते हैं:-
Bharatiya Nyaya Sanhita - BNS, 2023 की धारा 55
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 55 दुष्प्रेरण (Abetment) से संबंधित है। यह धारा विशेष रूप से ऐसे गंभीर अपराधों के दुष्प्रेरण (Abetment) के लिए दंड (Punishment) प्रदान करती है, जो Death (मृत्यु) या Imprisonment for Life (आजीवन कारावास) से दंडनीय हैं, लेकिन जिनका दुष्प्रेरण होने के बावजूद, वास्तव में वह अपराध किया नहीं गया है। यह धारा BNS के Chapter IV (Of Abetment, Criminal Conspiracy and Attempt) के अंतर्गत आती है।
Bharatiya Nyaya Sanhita की धारा 55 (Section 55), जो Indian Penal Code (IPC), 1860 की धारा 115 (Section 115) के समान है:
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 55 (Section 55 of BNS, 2023)
शीर्षक: मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण (यदि अपराध नहीं किया गया हो) (Abetment of offence punishable with death or imprisonment for life [if offence not committed])।
Section 55 of BNS, 2023: Core Provision
जो कोई भी मृत्यु (Death) या आजीवन कारावास (Imprisonment for life) से दंडनीय किसी अपराध के कमीशन का दुष्प्रेरण (abets the commission of an offence) करता है, और:
1. यदि दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप वह अपराध नहीं किया गया है (if that offence be not committed in consequence of the abetment); और
2. यदि ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए इस संहिता (Sanhita) के तहत कोई स्पष्ट प्रावधान (express provision) नहीं किया गया है;
तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास (imprisonment of either description) से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि सात वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है (extendable to seven years), और वह जुर्माना (fine) भरने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
Explanation with Illustration
यह धारा उन मामलों से निपटती है जहाँ दुष्प्रेरक (abettor) का इरादा एक गंभीर अपराध (जैसे हत्या) करवाना होता है, लेकिन:
1. या तो मुख्य अपराध होता ही नहीं है।
2. या यदि मुख्य अपराध नहीं होता, लेकिन दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप पीड़ित को केवल चोट (hurt) पहुंचती है।
उदाहरण नंबर वन: जब कटप्पा पुलिस के पास चला जाए
भल्लालदेव, कटप्पा को बाहुबली की हत्या करने के लिए उकसाता है (A instigates B to murder Z) लेकिन कटप्पा बाहुबली की हत्या नहीं करता। बल्कि इसकी पूरी जानकारी पुलिस को दे देता है। यदि कटप्पा ने बाहुबली की हत्या कर दी होती तो कटप्पा को मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास मिलता है, उसने हत्या नहीं की इसलिए कटप्पा को कोई दंड नहीं मिलेगा। लेकिन भल्लालदेव ने तो अपराध किया है। उसने कटप्पा को हत्या के लिए दुष्प्रेरित किया। इसलिए कटप्पा की गवाही के आधार पर भल्लालदेव को सात वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
उदाहरण नंबर टू: कटप्पा हमला करे लेकिन बाहुबली बच जाए
इस उदाहरण में भल्लालदेव के भड़कने पर कटप्पा हत्या करने की इरादे से बाहुबली पर हमला करता है। बाहुबली घायल हो जाता है लेकिन भागने में सफल हो जाता है और समय पर अस्पताल पहुंच जाता है। उसकी जान बच जाती है। अब इस मामले में कटप्पा ने अपराध किया है लेकिन भल्लालदेव ने तो हत्या के लिए दुष्प्रेरित था, हत्या का अपराध नहीं हुआ। तब कानून क्या करेगा। भारतीय न्याय संहिता में इसके लिए भी प्रावधान है। हत्या के लिए दुष्प्रेरण का अपराध तो हुआ ही है। यदि हत्या नहीं होती तो भल्लालदेव को 7 साल की सजा मिलती, अब हत्या नहीं हुई लेकिन हत्या का प्रयास हुआ है इसलिए भल्लालदेव को 14 साल की सजा मिलेगी। जबकि यदि हत्या हो जाती तो भल्लालदेव को भी मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास मिलता।
कुल मिलाकर एक बात समझ लीजिए कि किसी भी व्यक्ति को भड़काना, दुष्प्रेरित करना भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध है और चाहे आपके भड़काने पर कोई अपराध हो या ना हो लेकिन यदि इतना साबित हो गया कि किसी ने भड़काया था, तब भी उसको सजा मिलेगी। इसलिए सावधान रहिए और खास तौर पर सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखने से पहले, एक बार जरूर सोचिए कि कहीं आप दुष्प्रेरण का अपराध तो नहीं कर रहे हैं।
✍️लेखक: उपदेश अवस्थी, पत्रकार एवं विधि सलाहकार। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article. डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।