BNSS Section 199 - एक शहर में घायल व्यक्ति की मृत्यु दूसरे शहर में हो जाए, तो किस कोर्ट में सुनवाई होगी

0
कई अपराध ऐसे होते हैं, जो एक स्थान पर घटित होते हैं और उनका परिणाम कहीं और सामने आता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति मजदूरी करने दिल्ली आता है और वहाँ कोई आरोपी उसे गंभीर चोट (Serious Injury) पहुँचाता है, फिर उस व्यक्ति को परिवार वाले उपचार (Treatment) के लिए भोपाल ले जाते हैं, जहाँ वह गंभीर चोट के कारण मर जाता है। ऐसे में इस मामले की सुनवाई (Trial) का अधिकार किस कोर्ट को होगा? आइए जानें इसका जवाब।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 199 की परिभाषा:

अपराध वहाँ विचारणीय होगा, जहाँ कार्य किया गया था या जहाँ परिणाम सामने आया। (Offence triable where act is done or consequence ensues.)
जब कोई आरोपी (Accused) द्वारा पहला अपराध (First Offense) किसी स्थानीय अधिकारिता वाले कोर्ट के अधीन किया जाता है और उस अपराध का परिणाम किसी अन्य क्षेत्र की अधिकारिता वाले कोर्ट में सामने आता है, तब दोनों में से कोई भी कोर्ट उस अपराध की सुनवाई (Trial) और जाँच (Inquiry) कर सकता है। 

अर्थात, मृतक (Deceased) के परिवार वाले दिल्ली में हुई गंभीर चोट (Serious Injury) से संबंधित अपराध की सुनवाई (Trial) और जाँच (Inquiry) भोपाल के कोर्ट की अधिकारिता क्षेत्र में करवा सकते हैं। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

विनम्र अनुरोध🙏कृपया हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। सबसे तेज अपडेट प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें एवं हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वॉइन करें।
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
नियम कानून से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए कृपया स्क्रॉल करके सबसे नीचे POPULAR Category में Legal पर क्लिक करें।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

Post a Comment

0 Comments

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!