भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 276 में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति दवाईओ में मिलावट करता है तो उसे दण्डित किया जाता लेकिन अगर कोई मिलावटी दावों की बिक्री करता है। तब उसके खिलाफ एक अलग धारा के अंतर्गत अपराध होगा जानिए -
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 277 की परिभाषा
जो कोई व्यक्ति जानते हुए ऐसी दवा को बेचेगा, बेचने के लिए रखेगा या बेचने के लिए प्रस्ताव रखेगा जिसमें कोई मिलावट हुई है और उस मिलावट से किसी व्यक्ति को हानि होने की संभावना है तब मिलावटी दवाइयों को बेचने वाला व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता की धारा 277 के अंतर्गत दोषी होगा।
विशेष महत्वपूर्ण नोट:- राज्य संशोधन अधिनियम, 1975 क्रमशः 1973 के अनुसार अब उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में स्थानीय विधि में संशोधन के बाद यह अपराध संज्ञेय एवं अजमानतीय है सजा में अधिकतम आजीवन कारावास और जुर्माने से दण्डनीय होगा, लेकिन मध्यप्रदेश राज्य संशोधन 22 जुलाई 2014 को इस अपराध के संशोधन के लिए प्रस्ताव पारित है लेकिन अभी इसे लागू नहीं किया गया है।
THE BHARATIYA NYAYA SANHITA, 2023,SECTION 277 PROVISION OF PUNISHMENT
इस धारा के अपराध असंज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं अर्थात पुलिस थाने में इस अपराध की डारेक्ट एफआईआर दर्ज नहीं होगी लेकिन पुलिस NCR लिख सकती है एवं इस अपराध के लिए न्यायालय में परिवाद भी लगाया जा सकता है I इस अपराध की सुनवाई किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है एवं यह समझोते योग्य नहीं है अर्थात् राजीनामा नहीं किया जा सकता है।
सजा:- इस धारा के अपराध के लिए अधिकतम छ: माह की कारावास या जुर्माना 5000/- रुपये या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
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