हर व्यक्ति का अपना-अपना सम्मान होता है। उसको सम्मान से जीने का अधिकार भी भारतीय संविधान में दिया गया है। अगर आप किसी से 'हराम जादा, भी बोलते हैं तो आप उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं और इसके लिए वह व्यक्ति आपको कठघरे में खड़ा कर सकता है अर्थात किसी व्यक्ति के बारे में निंदापूर्वक कथन बोलना मानहानि का अपराध होगा जानिए।
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 499 (स्पष्टीकरण क्रमांक 03) की परिभाषा:-
किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को झूठा ताना मारना या लांछन भरी वैकल्पिक बातें करना, निंदा-पूर्वक अभिकथन किया जाना मानहानि का अपराध होगा। किसी भी प्रकार के शब्दों से, इशारों से या किसी भी अन्य प्रकार से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से यदि आप किसी व्यक्ति का मजाक उड़ा रहे हैं अथवा उस पर झूठा लांछन लगा रहे हैं तो आप मानहानि का अपराध कर रहे हैं।
उधारानुसार:- क,ख के खिलाफ बोलता है कि ख बहुत ही आवारा व्यक्ति हैं इसके संपर्क में जो भी व्यक्ति रहेगा उसे भी यह आवारा कर लेगा 'क, द्वारा 'ख , की मना सम्मान को क्षति हुई है तब क मानहानि के अपराध का दोषी होगा। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665
इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां पढ़िए, यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com