जबलपुर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ के रजिस्ट्रार प्रशासन विकास चंद्र मिश्रा द्वारा कर्मचारियों की पदोन्नति के संदर्भ में परिपत्र जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि किन कर्मचारियों की प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है और यदि वह प्रमोशन नहीं चाहते तो उन्हें क्या करना होगा।
जारी परिपत्र में लिखा है कि उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर खण्डपीठ इंदौर / ग्वालियर की स्थापना पर रिक्त असिस्टेंट रजिस्ट्रार (एम). एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (न्यायिक) (मिनिस्ट्रियल काडर ) (ट्रांसलेटर काडर). सीनियर ज्यूडीशियल असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट लायब्रेरी, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट ज्यूडीशियल असिस्टेंट, वाहन चालक, रिकार्ड सप्लायर, अशर, कोर्ट अटेण्डेंट व आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य के पदों पर पदोन्नति हेतु विचार किया जाना है। पदोन्नति होने पर पदस्थापना मुख्यपीठ जबलपुर / खण्डपीठ इंदौर, ग्वालियर की जा सकेगी।
अतः निर्देशानुसार, समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि जो भी अधिकारी / कर्मचारी पदोन्नति का त्याग करना चाहते हैं वे इस बावत अपना अभ्यावेदन दिनांक 20.07.2022 तक अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रार जनरल को प्रेषित करें। बाद में प्राप्त आवेदन विचार में नहीं लिये जायेंगे।
अभ्यावेदनकर्ता अधिकारी / कर्मचारी का ध्यान आकर्षित किया जाता है कि मध्यप्रदेश, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक / एफ. 11/1/2008/ नियम / चार भोपाल दिनांक 24.01.2008 की कण्डिका 13 के अनुसार पदोन्नति का त्याग करने की दशा में पदोन्नति का त्याग करने वाला अधिकारी / कर्मचारी समयमान वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं रहेगा।