भोपाल। अध्यापक संवर्ग एवं नवीन शिक्षक संवर्ग में नियुक्त अध्यापक संवर्ग को प्रथम क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ प्रदाय करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के गुना जिले में जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी संकुल प्रचार्यों को पत्र लिखकर जानकारी मांगी है।
01.07.2018 से पहले वाले जिला पंचायत से
डीईओ द्वारा जारी पत्र क्रमांक कार्यालय जिला शिक्षा कमांक/स्था.03/2019/4448 में लिखा है कि 'अध्यापक संवर्ग के जिन कर्मचारियों की नियुक्ति दिनांक से 12 वर्ष की सेवाएं दिनांक 01.07.2018 के पूर्व पूर्ण हो चुकी हैं, उनके कमोन्नति के प्रकरण मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत गुना के द्वारा निराकृत किये जावेंगे।
01.07.2018 के बाद वालों की क्रमोन्नति नवीन सेवा शर्तों के अनुसार
कमोन्नति कार्यपालन अधिकारी पंचायत निराकृत जावेंगे तथा अध्यापक संवर्ग के जिन कर्मचारियों की 12 वर्ष की सेवाये दिनांक 01.07.2018 के पश्चात पूर्ण हो रही हैं, उनके कमोन्नति के प्रकरण शासन द्वारा नवीन शैक्षणिक संवर्ग की सेवा शर्ते जारी होने पर तदानुसार निराकृत होंगे।
कमोन्नति के प्रस्ताव प्रपत्र- उपलब्ध कराएं
अतः अपने संकुल अंतर्गत ऐसे अध्यापक जिनकी 12 वर्ष की सेवा दिनांक .07.2018 के पूर्व पूर्ण हो चुकी हो ऐसे अध्यापकों के 12 वर्ष की कमोन्नति के प्रस्ताव प्रपत्र- 1 पर सहपत्रों सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें एवं अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों की 12 वर्ष की सेवाये दिनांक 01.07.2018 के पश्चात पूर्ण हो रही हैं, उनके के प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र-2 पर सहपत्रों सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।