
राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किए अंतरिम आंकड़ों में बताया है कि वर्ष 2002 में लागू पदोन्नति में आरक्षण के नियमों के तहत प्रदेश में 36 हजार कर्मचारियों को प्रमोशन दिया गया है। अभी विभागवार जानकारी देना बाकी है। इसीलिए सरकार ने पहले सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवों को पांच मई तक का समय दिया था।
यह समय-सीमा गुजरने के बाद मुख्य सचिव के निर्देश पर एक बार फिर सभी विभागों को रिमांइडर जारी किया गया है। जानकारी नहीं भेजने वाले अफसरों को मुख्य सचिव के सम्मुख पहुंचकर यह बताना होगा कि जानकारी देने में उन्हें क्या दिक्कत आ रही है।