
कोर्ट ने कहा था की 10 प्रतिशत कोटा राज्य आन्दोलनकारीयों के लिए रखा जाए 28 जनवरी को राज्य सरकार ने तीन चरणों में भर्ती करने का शासनादेश निकाला और 30 जनवरी को एलटी के करिब 13 सौ पदों पर नियुक्ति कर दी गई थी, जिसको गिरिश चन्द्र पनेरु ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी याचिका में कहा गया था की सरकार गेस्ट टीचरों को नियमित करने के चलते सभी पदों पर भर्ती नहीं कर रही है. सोमवार को कोर्ट ने गेस्ट टिचरों के पदों को रिक्त मानते हुए उनके पदों पर एलटी टीचरों की नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं.