आरोपी राज्यपाल की निजी यात्रा के लिए सरकारी विमान क्यों दिया: कांग्रेस का सवाल

भोपाल। कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि व्यापमं घोटाले के बड़े आरोपियों में से एक रामनरेश यादव को एक निजी यात्रा के लिए विमान क्यों उपलब्ध कराया गया। आरोप है कि रामनरेश यादव को ​संभावित गिरफ्तारी से बचाने के लिए उसकी मदद की गई जो आपराधिक श्रेणी में आता है।

प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता के.के. मिश्रा ने व्यापम महाघोटाले में आरोपित राज्यपाल रामनरेश यादव के फरार होने में सहयोग करने हेतु मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहाान की भूमिका को आपराधिक कृत्य बताते हुए उनके विरूद्व भारतीय दण्ड विधान की धारा 212, 409, 420 और 467 के विरूद्व आपराधिक प्रकरण दर्ज किये जाने की मांग की है, अन्यथा कांग्रेस न्यायालय की शरण लेगी।

आज यहां जारी अपने बयान में मिश्रा ने उक्त गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि व्यापम महाघोटाले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं में राज्यपाल यादव के विरूद्व प्रकरण दर्ज होने और गिरफ्तारी से बचने के लिए राज्यपाल द्वारा स्वयं को राजभवन में नजरबंद रखे जाने की घटना को प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में असहनीय पीड़ा निरूपित किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को गिरफ्तारी से बचने और फरार होने हेतु सेफ पैसेज व सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराया, जो किसी अपराधी को संरक्षण देने हेतु भारतीय दण्ड विधान की धारा 212 के तहत गंभीर आरोप है। 

यही नहीं मुख्य मंत्री ने आरोपित राज्यपाल को व्यक्तिगत काम के लिए शासकीय विमान उपलब्ध कराकर ‘‘पब्लिक मनी’’ का भी दुरूपयोग किया है, जो भा.द.वि की धारा 409 के तहत आपराधिक प्रकरण की श्रेणी में आता है। मिश्रा ने कहा कि आरोपित राज्यपाल को व्यक्तिगत काम बताकर फरार करवाने में सहयोगी के रूप में सरकारी नौकरशाहों ने भी खुलकर साथ दिया और उनकी निजी यात्रा को सरकारी यात्रा में तब्दील करने हेतु षड्यंत्रपूर्वक कूटरचित सरकारी दस्तावेज धोखाधड़ी के माध्यम से तैयार किये जो भा.द.वि की धारा 420 और 467 के तहत गंभीर आरोप है।

श्री मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चैहान और उनका परिवार अब इस महाघोटाले के महानायक के रूप में सामने आ चुका है और यही कारण है कि एक अपराधी द्वारा दूसरे सहयोगी अपराधी को नियम विरूद्व सरकारी सहायता मुहैया कराकर कानून की सरेआम धज्जियां उड़ायी गई हैं। लिहाजा, एसटीएफ मुख्यमंत्री के विरूद्व उक्त उल्लेखित गंभीर धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज करे, अन्यथा कांगे्रस पार्टी खुद न्यायालय की शरण लेगी।

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