मंत्री के कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई के आदेश

जबलपुर। यूं तो दमोह के ओजस्वनी नर्सिंग कॉलेज का संचालन मप्र के केबीनेट मंत्री जयंत मलैया की धर्मपत्नि सुधा मलैया करतीं हैं परंतु इसे सामान्य बोलचाल में मंत्रीजी का नर्सिंग कॉलेज कहा जाता है। इसी रुतबे के चलते हाईकोर्ट से आदेश जारी होने के बावजूद नर्सिंग काउन्सिल ऑफ़ इंडिया ने कॉलेज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, परंतु अब हाईकोर्ट ने 19 जनवरी तक रिपोर्ट तलब की है।

हाईकोर्ट ने नर्सिंग काउन्सिल ऑफ़ इंडिया को आदेश दिए कि वो दमोह के ओजस्वनी नर्सिंग कॉलेज में क्लीनिकल सुविधाओं के अभाव की शिकायत पर हाईकोर्ट के पूर्व के आदेश के पालन में हुई कार्यवाही का ब्यौरा पेश करें।

हाईकोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर 19 जनवरी तक नहीं बताया गया कि कॉलेज के खिलाफ कार्यवाही के लिए क्या किया गया, तो काउन्सिल के चेयरमेन को तलब किया जाएगा। आपको बता दें मंत्री जयंत मलैया की पत्नी सुधा मलैया ओजस्वनी नर्सिंग कॉलेज को संचालित करती हैं। पत्रकार संतोष भारती की ओर से याचिका दायर की गई। जिसमें कहा गया कि कॉलेज में क्लीनिकल सुविधाएं नहीं हैं। ऐसे में कॉलेज से नर्से पढ़ाई कर भी अनट्रेंड होंगी।

अनट्रेंड होंगी नर्सें
नियमो के मुताबिक कॉलेज के पास 100 बिस्तर का अस्पताल होना चाहिए। जो कि नहीं हैं। इसके जवाब नें कॉलेज की ओर से कहा गया कि प्रेक्टिकल कें लिए उनका दो सरकारी और एक निजी अस्पताल से एग्रीमेंट है। लेकिन आरटीआई से प्राप्त जानकारी के मुताबिक़ कॉलजे का दावा गलत है।

अबतक रिपोर्ट पेश नहीं
याचिका के मुताबिक कॉलेज में महिला हॉस्टल भी नहीं है। जयंत मलैया के दबाव में नगर निगम के छात्रावास को खाली करा  कॉलेज की छात्राओं को वहां रखा गया है। हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई में नर्सिंग काउन्सिल ऑफ़ इंडिया को याचिका में उठाए मुद्दों की 30 नवम्बर तक जांच पूरी कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे। लेकिन अब तक ये रिपोर्ट पेश नहीं की गई है।


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