पेंशनर्स अपने जिंदा होने का सबूत पेश करें: कोषालय अधिकारी का आदेश

भोपाल। वरिष्ठ कोषालय अधिकारी जिला कोषालय भोपाल एस. चौखान्द्रे ने 31 दि. 09 या उसके बाद सेवानिवृत्त पेंशनर परिवार पेंशन भोगियों से कहा है कि वे नवम्बर, 13 के अंत तक जीवित प्रमाणपत्र जिला कोषालय में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

जीवित प्रमाणपत्र के साथ पीपीओ की छायाप्रति तथा पहचान तथा बैंक पासबुक की प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति संलग्न की जायेगी। वरिष्ठ कोषालय अधिकारी श्री चौखान्द्रे ने यह भी बताया है कि जो पेंशनभोगी आयकरदाता हैं वे अपनी पिछले तीन वर्षों की आयकर रिटर्न की छायाप्रति संलग्न करें जिससे पेंशन पर आयकर की गणना से संबंधित कार्यवाही की जा सके।

कोषालय अधिकारी ने यह भी अवगत कराया है कि दिनांक एक जनवरी, 10 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशन भोगी तथा अखिल भारतीय सेवा के आयएएस, आईपीएस,आईएफएस सेवानिवृत्त पेंशन भोगी अपना जीवित प्रमाणपत्र संबंधित बैंक में देंगे।


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